29 फरवरी को भारत के वित् मंत्री अरुण जेटली ने अपना तीसरा बजट पेश किया, उम्मीद के मुताबिक सरकार ने इस वर्ष इनकम टैक्स स्लैब में कोई खास परिवर्तन नहीं किया.
पेश है वित् वर्ष 2016-17 में आप को इनकम टैक्स के रूप में किस दर से टैक्स देना पड़ेगा उसका ब्यौरा.
Tax Rates
In
case of an Individual (Age Below 60 Years) or HUF or Association of Person or
Body of Individual or any other artificial juridical person
Taxable
income
Tax Rate
Up
to Rs. 2,50,000
Nil
Rs.
2,50,000 to Rs. 5,00,000
10%
Rs.
5,00,000 to Rs. 10,00,000
20%
Above
Rs. 10,00,000
30%
Individual
(Age 60-80 Years)
Taxable
income
Tax Rate
Up
to Rs. 3,00,000
Nil
Rs.
3,00,000 to Rs. 5,00,000 10%
Rs.
5,00,000 to Rs. 10,00,000
20%
Above
Rs. 10,00,000
30%
Individual
(Age above 80 Years)
Taxable
income
Tax Rate
Up
to Rs. 5,00,000
Nil
Rs.
5,00,000 to Rs. 10,00,000
20%
Above
Rs. 10,00,000
30%
इसके
ऊपर Education
Cess @ 2% और
SHEC
@ 1% का
अतिरिक्त चार्ज लगेगा.
बजट 2013 में लागू धारा 87A के अंतर्गत 5 लाख से कम इनकम वाले लोगों को 2000 रुपये की रिबेट को इस बजट में बढ़ा कर 5000 रुपये कर दिया गया है.
धारा 80C के अंतर्गत 150000 रुपये तक मिलने वाली छूट में कोई फेर बदल नहीं किया गया है.
धारा 80CCD के अंतर्गत NPS में 50,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट जारी रखी गई है, यह छूट केवल Individual को प्राप्त होगी, इस छूट का फायदा HUF को नहीं मिलेगा.
धारा 80G के अंतर्गत रेंट डिडक्शन की सीमा 24000 रुपये से बढ़ा कर 60000 रूपये कर दिया गया है.
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