Saturday, June 25, 2016

क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ?



Source: http://www.freedigitalphotos.net


सूरज, एक सरकारी कॉलेज में टीचर हैं और उन्हें 35 हजार रुपये वेतन मिलता है , वो 3 साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है. आदित्य, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, उनको 25 हजार रुपये वेतन मिलता है, उन्होंने भी पिछले 2 साल से कोई रिटर्न फाइल नहीं किया. विनय, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको 40 हजार वेतन मिलता है लेकिन उनका मानना है क्यूंकि उनका विभाग फॉर्म 16 उन्हें देता है और उनके ऊपर टैक्स लगा कर उसको जमा करा देता है इसलिए उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरुरत नहीं है.

इस तरह  की गलत फहमी केवल सूरज, आदित्य या विनय को ही नहीं है , अक्सर नौकरी की शुरुआत और जानकारी के अभाव में लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते. नौकरी करने वाले को लगता है की उनका टैक्स एम्प्लायर ने काट लिया है इसलिए उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी नहीं है.


क्यूँ नहीं करते लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल :


1- मेरा एम्प्लायर मेरी सैलरी से टैक्स काट लेता है इसलिए मुझे रिटर्न फाइल करने की जरुरत नहीं है

2- मेरे पास सैलरी के अलावा कोई और इनकम नहीं है .

3- सरकार को टैक्स दे दिया है अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना होता.

4- मेरे पास बहुत काम है, रिटर्न फाइल करने जैसे काम के लिए समय नहीं निकाल सकता.

5- अभी तो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट बहुत दूर है, लास्ट डेट तक कर देंगे.

6- लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, अब करेंगे तो फंस सकते हैं. अब अगली साल देखेंगे.

7- मेरी इनकम इतनी है ही नहीं की मै रिटर्न फाइल करूँ.

8- मेरी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती इसलिए रिटर्न क्यूँ फाइल करूँ?


अगर आप के भी तर्क ऊपर दिए गए कारणों में से एक है.. तो यह ब्लॉग आप ही के लिए है.


पहले यह जानना जरुरी है की इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, इसको क्यूँ फाइल करना चाहिए, क्या फायदे हैं ITR फाइल करने के और ना करने के क्या नुकसान हैं ?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या होता है ?


ITR फाइलिंग एक प्रक्रिया है जिस के द्वारा एक व्यक्ति या संस्था अपनी साल भर की कमाई और उस पर दिए जाने वाले टैक्स का लेखा जोखा सरकार (इनकम टैक्स विभाग) को एक निश्चित फॉर्मेट में उपलब्ध कराता है . यह देश के  प्रत्येक नागरिक या संस्था का कर्तव्य है कि वह अपने पिछले साल की  इनकम की सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग का प्रत्येक वर्ष 31st जुलाई तक उपलब्ध कराये. अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो इसका मतलब यह समझा जाता है की आपने अपनी कमाई या इनकम को डिस्क्लोस नहीं किया है.
यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरुरी है की इनकम किसे कहते हैं?
अक्सर लोग सैलरी या वेतन को ही इनकम मानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के अनुसार इनकम के 5 प्रमुख स्रोत हो सकते हैं

1- सैलरी या वेतन से होने वाली आय
2- हाउस प्रोपेर्टी से होने वाली आय
3- बिज़नस या प्रोफेसन से होने वाले लाभ
4- सम्पति को बेचने से होने वाले कैपिटल गेन
5- और किसी स्रोत से होने वाली आय

इन पाचों स्रोतों से होने वाली कुल आय को किसी की ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं.


किसको फाइल करना चाहिए ITR? 


वर्तमान नियमो के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख या उस से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है, यहाँ इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि आपके एम्प्लायर ने टैक्स भर दिया है या आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है.
अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उस से अधिक है और आप ITR फाइल नहीं कर रहे तो इनकम टैक्स विभाग आप को  नोटिस भेज सकता है.

क्यूँ फाइल करना चाहिए ITR?


ITR फाइल करना, भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. प्रत्येक नागरिक या संस्था को  अपनी आय की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के द्वारा सरकार को ITR फाइलिंग की प्रक्रिया के साथ करन चाहिए और अपना टैक्स सही समय पर जमा करना चाहिए.

लेकिन इसके अलावा कई सारे फायदे भी एक व्यक्ति या संस्था को मिलता है अगर वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है.

ITR एक व्यक्ति की  फाइनेंसियल लाइफ का प्रूफ है 

- ITR आप को भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी इनकम प्रूफ की तरह काम करता है
- जब ITR फाइल करते हैं तो आपका फाइनेंसियल रिकॉर्ड इनकम टैक्स विभाग के पास बन जात है और भविष्य में यही फाइनेंसियल हिस्ट्री आपके हाउसिंग लोन, पर्सनल या मोटर लोन लेने के समय या वीजा लेने के समय में सहायक होती हैं.

अगर आपके एम्प्लायर ने टैक्स ज्यादा काट लिया है तो ITR फाइल करके आप टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं.

अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके लिए ITR हर कदम पर सहायक है. एक वेतन भोगी के पास तो इनकम प्रूफ देने के लिए सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 होता है लेकिन बिज़नेस या प्रोफेशनल के लिए ITR ही एक मात्र इनकम प्रूफ है


क्या हो सकता है अगर आप ITR फाइल नहीं करते ?


इनकम टैक्स ऑफिस आप को ITR फाइल ना करने या आय छुपाने के लिए कभी भी कारण बताओ नोटिस भेज सकता है. और अगर आप ने समय से जवाब नहीं दिया या आपके जवाब से इनकम टैक्स ऑफिसर संतुस्ट नहीं हुआ तो आपके ऊपर पेनाल्टी या फाइन भी लगा सकता है.
इनकम टैक्स की धारा 271F के अंतर्गत 5000 रुपये की पेनाल्टी या फाइन इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिटर्न ना फाइल करने के लिए आपके ऊपर लगा सकता है. अगर आप के उपर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा.

अगर आपने ITR फाइल ना करने की गलती की है तो उसे आज ही सुधारिये, आप अधिकतम 2 साल पुराना ITR फाइल कर सकते हैं.


कैसे करें टैक्स रिटर्न फाइल ?

ITR आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आप स्वयं इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा कर इ-फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप को इसकी ज्यादा समझ नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं. अच्छा टैक्स प्रोफेशनल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की फीस 1000-1500 रुपये तक ही लेता है, इसलिए मेरी सलाह तो यही होगी कि अनजाने में कोई गलती ना हो इस से बेहतर है की आप प्रोफेशनल की मदद लें. अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा कर स्वयं करना चाहें तो आप अपने 1000 रूपये बचा सकते हैं.

मै यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध लेखक रोबर्ट सी क्योसकी की रिच डैड पुअर डैड की एक बात उधृत करना  चाहूँगा       "धन, स्वास्थ और कानून जैसे जरुरी मामलों में हमेशा आपको अच्छे प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए. अगर आप हेल्थ, वेल्थ और कानून के मामलों में फीस बचाने के चक्कर में अच्छे प्रोफेसनल से सलाह नहीं लेते तो यह आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है"

सही समय पर सही ITR फाइल करिये और सुकून से रहिये !!!


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