Monday, February 20, 2017

आपके खर्चे भी बचा सकते हैं आपके टैक्स....


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क्या आप जानते हैं कि टैक्स बचाने का एक मात्र तरीका टैक्स सेविंग स्कीमों में  निवेश करना ही  नहीं है , बल्कि आप के द्वारा किये गए खर्चे भी आपके ऊपर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं . जी हाँ   आम तौर पर लोग टैक्स बचाने के लिए अलग अलग जगह निवेश करते हैं लेकिन शायद जानकारी के अभाव के कारण इनकम टैक्स की उन धाराओं का लाभ नहीं ले पाते जिनके अन्तर्गत उनके द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में किये गए कुछ खर्चों पर भी टैक्स की छूट मिलती है.

आज हम जानते हैं उन खर्चों के बारे में  जो हमारी मदद करेंगे टैक्स का बोझ हल्का करने में.

1- स्कूल या कॉलेज फीस पर छूट

अगर आप के बच्चे पढाई कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C के अन्तर्गत दो बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज या किसी शैक्षिक संस्थान में दी गई फीस पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. लेकिन इसकी सीमा अधिकतम एक वर्ष में 1.5 लाख रुपये है और यहाँ पर फीस का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस से है.


2- शिक्षा के लिए गए लोन पर ब्याज पर छूट


 इनकम टैक्स की धारा 80E के अन्तर्गत शिक्षा के लिए गए लोन पर पड़ने वाले ब्याज पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं और यह छूट केवल आपके अपनी शिक्षा लोन पर ही नहीं है बल्कि अपनी पत्नी/अपने पति  या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी लिए गए शिक्षा लोन पर भी  प्राप्त है. और सबसे जरुरी बात कि इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित है.


3- घर के किराया पर छूट

अगर आपकी सैलरी या इनकम में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सम्मिलित नहीं है यानी आपको HRA नहीं मिलता तो इनकम टैक्स की धारा 80GG के अन्तरगत आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपये 60,000 तक की छूट का दावा घर के किराये के रूप में कर सकते हैं.



4- होम लोन पर दिये जा रहे ब्याज पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 24B के अन्तर्गत होम लोन पर दिये जा रहे ब्याज पर भी आप छूट का दावा कर सकते हैं इसकी अधिकतम सीमा अब 2 लाख रुपये  की है.


5- हेल्थ चेक अप खर्च पर छूट


एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 हजार रुपये की छूट का दावा आप अपने परिवार की हेल्थ चेक अप पर किये गए खर्चों के लिए धारा 80D के अन्तर्गत ले सकते हैं. 


6- हेल्थ इंश्योरेंस प्रिमियम पर छूट


धारा 80D के अन्तर्गत आप अपने परिवार (पति, पत्नी और आश्रित बच्चों) के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं, यह छूट आप 30,000 की हो जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं. साथ में ही यदि आप अपने आश्रित माँ बाप के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी लेते हैं तो आप 30,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का दावा धारा 80D के अन्तर्गत ले सकते हैं.


ऐसे बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान हैं जिनका प्रयोग कर के हम अपने ऊपर पड़ने वाले टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं, इसलिए अच्छे टैक्स विशेषज्ञों के मदद से अपनी टैक्स  प्लानिंग करिये. 

अगर आप को यह ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और शुभ चिंतकों को जरुर फॉरवर्ड करें.
धन्यवाद् !!!

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